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उत्तराखंड खनन नियमावली 2024: खनन के लिए राज्य सरकार ने लागू की नई नियमावली

उत्तराखंड खनन नियमावली 2024: खनन के लिए राज्य सरकार ने लागू की नई नियमावली

 

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024 में खनन कार्य के लिए नई नियमावली लागू की हैl इस नियमावली को वर्ष 2023 की नियमावली में संशोधन करने की दृष्टि से बनाया गया हैl राज्य सरकार द्वारा पारित की गई नई नियमावली का नाम उत्तराखंड खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण का निवारण चतुर्थ संशोधन नियमावली 2024 रखा गया हैl उत्तराखंड खनन नियमावली 2024 के नए नियमों को जानने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ेl

 

उत्तराखंड खनन नियमावली 2024: यह थी निर्माण की वजह?

उत्तराखंड शासन ने इस वर्ष यानी 2024 में खनन कार्य को लेकर एक नई नियमावली जारी कर दी हैl जानकारी के मुताबिक, इस नवीन नियमावली का निर्माण विकास और विनियमन (खान एवं खनिज) अधिनियम 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा संख्या 23 ‘ग’ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्गतेमाल करते हुए उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन भंडारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन करने के उद्देश्य से किया गया हैl

 

उत्तराखंड खनन नियमावली 2024: खनन के लिए राज्य सरकार ने लागू की नई नियमावली

 

इसके साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा पारित की गई इस नई नियमावली का नाम उत्तराखंड खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण का निवारण चतुर्थ संशोधन नियमावली 2024 रखा गया हैl

 

नवीन नियमावली में शामिल हैं ये नियम 

  • उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित की गई वर्ष 2024 की नियमावली के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्त नियम शामिल हैं:-
  • नियमावली के अंतर्गत खनिज कर रहे वाहनों पर जी0पी0एस का लगा होना अनिवार्य होगाl
  • नियमावली के अंतर्गत धर्मकांटा को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के विभागीय ई रवन्ना पोर्टल के साथ इंट्रीग्रेट करना भी  अनिवार्य होगा।
  • नियमावली के अंतर्गत उन वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिनके वाहनों द्वारा बिना वैध प्रपत्र के खनिजों का परिवहन किया जाएगा तथा वाहन में लदे उपखनिज को जिस स्टोन क्रेशर से लाया जाएगा उस क्रेशर पर भी 5 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की जायेगी।

 

 

 

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नई नियमावली में बढ़ाई वाहन अर्थदंड की धनराशि 

उत्तराखंड सरकार द्वारा पारीट की गई इस नई नियमावली के अंतर्गत अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के अर्थदण्ड की धनराशि को पहले से अधिक बढ़ा दिया गया है, जो कि निम्न प्रकार है:-

  • 4 पहिया तथा छोटे वाहन के लिए ₹ 5,000
  • 6 पहिया वाहन के लिए ₹ 7,500
  • 2 पहिया ट्रैक्टर ट्राली के लिए ₹ 10,000
  • 4 पहिया ट्रैक्टर ट्राली के लिए ₹ 15,000
  • 6 पहिया ट्रक के लिए ₹ 30,000
  • 6 पहिया से अधिक ट्रक हाईवा के लिए ₹ 50,000
  • जे0सी0बी के लिए ₹ 2,00,000
  • पौकलैण्ड के लिए ₹ 4,00,000

इसके अतिरिक्त बुग्गी या पिकअप या अन्य कोई वाहन होने पर उसमें लदे हुए अवैध खनिज की मात्रा के आधार पर कार्यवाही करी जायेगी।

 

उत्तराखंड खनन नियमावली 2024: एक और महत्वपूर्ण नियम 

दूसरी तरफ इस नियमावली में उक्त स्वीकृत भण्डारण/अनुज्ञा स्थलों आदि के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को चयनित ठेकेदार के द्वारा तत्समय प्रचलित रॉयल्टी के दो गुने की दर से धनराशि जमा किये जाने पर उक्त उपखनिज को अवमुक्त किया जायेगा तथा उक्त धनराशि को चयनित ठेकेदार के पक्ष में समायोजित किया जायेगा।

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