केन्द्रीय बजट 2024: आखिर एंजेल टैक्स क्या है? क्या बजट 2024 में खत्म हुआ “एंजेल टैक्स”?
एंजेल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसे स्टार्टअप निवेशकों से इकट्टा किए गए फंड पर लगते हैंl केन्द्रीय बजट 2024 में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सभी निवेशक वर्गों के लिए एंजेल टैक्स खत्म करने की घोषणा की हैl चलिए विस्तार से जानते हैं कि एंजेल टैक्स क्या है? और क्या सर्कार ने बजट 2024 में एंजेल टैक्स को खत्म कर दिया है?
बजट 2024: “एंजेल टैक्स” हो गया खत्म?
23 जुलाई मंगलवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 को पेश कियाl केन्द्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि अब से “एंजेल टैक्स” को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगाl वित्त मंत्री की इस घोषणा के कारण स्टार्टअप और उनके निवेशकों के बीच अत्यंत खुशी का माहौल बना हुआ है। चलिए जानते हैं कि आखिर “एंजेल टैक्स” नामक कठोर कानून अस्तित्व में कैसे आया? इस कठोर कानून के खत्म होने से स्टार्टअप के इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेंगे?
आखिर कैसे हुई थी एंजेल टैक्स की शुरुआत?
क्या है एंजल टैक्स?
औपचारिक रूप से एंजेल टैक्स को आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (vii b) के रूप में भी जाना जाता हैl एक स्टार्टअप एंजेल निवेशकों से इकट्टा किए गए फंड पर जो कर लगता है उसे एंजेल टैक्स के नाम से जाना जाता हैl
जबकि, एंजेल टैक्स सिर्फ एंजेल निवेशकों से इकट्टा किए गए उन फंडों पर ही लागू होता है जो किसी कंपनी के उचित बाजार के मूल्य से कुछ अधिक होंl
क्या अन्य निवेशकों से भिन्न हैं एंजेल निवेशक?
बिलकुल एंजेल निवेशक अन्य निवेशकों से भिन्न होते हैं? एंजेल निवेशक उच्च-निवल-मूल्य वाले वे लोग (एचएनआई) हैं, जो कि व्यक्तिगत रूप से अर्जित अपनी आय को छोटे या व्यवसायिक स्टार्टअप या फिर मध्यम-स्तर की कंपनियों में निवेश करते हैं।
बजट 2024: क्या सिर्फ घरेलू निवेशकों के लिए ही है एंजेल टैक्स ?
एंजेल टैक्स सिर्फ घरेलु निवेशकों के लिए ही नहीं हैl बीते वर्ष यह टैक्स सिर्फ और सिर्फ स्थानीय निवेशकों पर ही लागू होता थाl स्थानीय निवेशक जो निवेश करते थे, सिर्फ उन्हीं पर ही यह टैक्स लगाया जाता था। परन्तु, अब एंजेल टैक्स को स्थानीय निवेशकों के अलावा विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले लेन-देन पर भी लागू कर दिया है।