CBI ने अरविन्द केजरीवाल को किया गिरफ्तार, कितने समय में आएगा फैसला? इस मामले के बारे में BJP ने ऐसा क्या कहा?
दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को 25 जून यानी मंगलवार को हाई कोर्ट से रिहाई नहीं मिलीl दिल्ली हाई-कोर्ट कहना है कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगी रहेगी क्योंकि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत हैl दिल्ली हाई-कोर्ट ने मंगलवार के दिन यानी 25 जून को इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया हैl दूसरी ओर सीएम अरविन्द केजरीवाल को बुधवार क दिन CBI ने गिरफ्तार कर लियाl
इससे पहले दिल्ली की अदालत ने अपना फैसला रिज़र्व कर लिया थाl सीएम केजरीवाल ने अपनी लिखित दलील में जमानत आदेश का बचाव किया हैl अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि यदि उन्हें इस दौरान रिहा कर दिया जाये तो ईडी पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगाl अगर हाई-कोर्ट द्वारा बाद में आदेश को रद्द कर दिया जाता है तो अरविन्द केजरीवाल को वापस हिरासत में भी भेजा जा सकता हैl
सीएम अरविन्द केजरीवाल ने कहा, “सुविचारित जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाना जमानत को रद्द कर देने की याचिका को एक तरह से स्वीकार करने के बारबार ही होगाl ईडी द्वारा नयायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदलत के फैसले को चुनौती देने के पश्चात 21 जून को आदेश सुना दिया थाl
हाई-कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाये जाने तक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थीl प्रवर्तन निदेशालय ने अरविन्द केजरीवाल को 21 जून के दिन गिरफ्तार किया थाl अगर हाई-कोर्ट ने ईडी को आखरी रहत नहीं दी होती तो वह तिहाड़ जेल से बहार आ सकते थेl
इसके आलावा निचली अदालत ने अरविन्द केजरीवाल को एक लाख रूपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था और 20 जून के दिन निचली अदालत ने अरविन्द केजरीवाल को जमानत दे दी थीl इसके साथ-साथ निचली अदालत ने कुछ शर्तें भी रखी थीं, जिसमें यह शामिल था कि अरविन्द केजरीवाल जांच में जवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगेl निचली अदालत के आदेश पर ईडी का कहना है कि निचली अदालत द्वारा सुनाया गया आदेश एकतरफा और गलत था और अदालत द्वारा निकले गए निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थेl